हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बारे मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
बाल मजदूरी के विरोध में जागरूकता फैलाने के उद्येश्य से हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। जिसकी शुरूआत अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में की थी। यह दिवस न केवल बच्चों के विकास और संवर्धन के लिए आवश्यक उपयुक्त वातावरण पर ध्यान केन्द्रित कराता है बल्कि बाल श्रम के खिलाफ अभियान में भाग लेने वालों को भी अवसर प्रदान कराता है।
बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संसोधन अधिनियम -
- अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी तरह के व्यवसाय या रोजगार संबंधी कार्यो में लगाना पुरी तरह से गैरकानूनी है।
- 14 से 18 साल के किशोरों को जोखिम भरे कामों में लगाना पुर्णतः निषेध और गैरकानूनी है। इस नियम का उल्लंघन करने पर कडे दंड के प्रावधान है और अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।
केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के माध्यम से काम से छुडाए गए बच्चों के पुर्नवास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी चलायी जा रही है।
तो दोस्तों, बाल श्रम निषेध के बारे में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट मे जरूर बताए। आशा करता हूँ सबकोई स्वस्थ और अच्छे होंगे। मिलेंगे किसी नए ब्लॉग पोस्ट के साथ, तबतक के लिए धन्यवाद ।
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